संसद ने “लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026” पारित किया
लोकसभा से पारित होने के एक दिन बाद लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को 30 जुलाई 2026 को राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनुचित साधनों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है।
यह विधेयक लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन करता है।
प्रमुख प्रावधान
1. अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों के लिए दंड
- कारावास की अवधि 3–5 वर्ष से बढ़ाकर 5–10 वर्ष की गई है।
- अधिकतम जुर्माना ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख किया गया है।
2. सेवा प्रदाताओं के लिए दंड: लोक परीक्षाओं के आयोजन में शामिल सेवा प्रदाताओं के लिए:
- अधिकतम जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ किया गया है।
- सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने से प्रतिबंध की अवधि 4 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष की गई है।
3. सेवा प्रदाताओं के निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन: ऐसे अपराधों में शामिल निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए:
- कारावास की अवधि 3–10 वर्ष से बढ़ाकर 5–10 वर्ष की गई है।
- अधिकतम जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ किया गया है।
4. संगठित अपराध: संगठित अपराध के मामले में:
- कारावास की अवधि 5–10 वर्ष से बढ़ाकर 7–10 वर्ष की गई है।
- अधिकतम जुर्माना ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया गया है।
5. विशेष त्वरित न्यायालय: विधेयक के तहत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक आधार पर सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024
लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करना है।
यह अधिनियम प्रमुख भर्ती एवं परीक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है, जिनमें शामिल हैं:
- संघ लोक सेवा आयोग
- कर्मचारी चयन आयोग
- रेलवे भर्ती बोर्ड
- बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान
- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जो उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है।
संशोधन विधेयक का उद्देश्य प्रश्नपत्र लीक, संगठित नकल और परीक्षा प्रक्रिया में अन्य अनुचित हस्तक्षेपों के विरुद्ध दंड को कठोर बनाकर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को मजबूत करना है।
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