पिछले बारह वर्षों में संविधान में आठ संशोधन किए गए

पिछले बारह वर्षों (2014 से 2026) के दौरान भारत के संविधान में 99वें से 106वें संविधान संशोधन तक के संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से आठ बार संशोधन किया गया है।

संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014:  उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की स्थापना का प्रावधान किया गया।

संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम, 2015:  भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को प्रभावी बनाया गया। यह समझौता दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों के निपटान और आदान-प्रदान से संबंधित था।

संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016:  भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए संवैधानिक ढांचा प्रस्तुत किया गया।

संविधान (102वां संशोधन) अधिनियम, 2018:  राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019:  सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।

संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम, 2019:  लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए सीटों के आरक्षण को अगले दस वर्षों के लिए, अर्थात 25 जनवरी, 2030 तक, बढ़ाया गया। इसके साथ ही इन विधानमंडलों में आंग्ल-भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

संविधान (105वां संशोधन) अधिनियम, 2021:  अनुच्छेद 342क में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 338ख और 366 में परिणामी संशोधन किए गए। यह संशोधन विशेष रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की पहचान से संबंधित संवैधानिक ढांचे से जुड़ा था।

संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023:  लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसे लोकप्रिय रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है।

Source: PIB

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