ECI ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और सर्विस मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की अनुमति दी

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आगामी विधानसभा चुनावों में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों (PwDs), सेवा मतदाताओं और चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र (Postal Ballot) के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत लागू इन उपायों का मुख्य विवरण निम्नलिखित है:

विशिष्ट श्रेणियों के लिए सुविधाएं

  • वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग: 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और चुनावी नामावली (इलेक्टोरल रोल) में चिह्नित दिव्यांग (PwDs) डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।
    • प्रक्रिया: पात्र मतदाता चुनाव अधिसूचना के पांच दिनों के भीतर अपने बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 12D जमा करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
    • घर से मतदान: मतदान दल पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनके निवास पर जाकर वोट एकत्र करेंगे। यह कार्यक्रम उम्मीदवारों के साथ भी साझा किया जाएगा।
  • आवश्यक सेवाओं में तैनात मतदाता: मतदान के दिन आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को भी यह सुविधा दी गई है। इसमें शामिल हैं:
    • अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, यातायात प्रबंधन, एम्बुलेंस, विमानन और लंबी दूरी की सरकारी परिवहन सेवाएं।
    • आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी जो चुनाव कवर कर रहे हैं, उन्हें भी ‘अनुपस्थित मतदाता’ (Absentee Voters) की श्रेणी में शामिल किया गया है।

चुनावी ड्यूटी और सेवा मतदाता

  • चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी: चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को निर्दिष्ट सुविधा केंद्रों (Facilitation Centres) पर उनके डाक मतपत्र मिलेंगे, जहाँ वे अपना वोट डाल सकेंगे। आयोग ने इन केंद्रों पर मतदान की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
  • सेवा मतदाता (Service Voters): सशस्त्र बलों के सदस्यों सहित सेवा मतदाताओं को उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप दिए जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ETPBS) के माध्यम से उनके मतपत्र भेजे जाएंगे। उन्हें कोई डाक शुल्क नहीं देना होगा।
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