पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य करने वाला आदेश लागू हुआ
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देशभर के पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन की आपूर्ति अनिवार्य करने का एक नया शासनादेश लागू किया है, जिसके लिए न्यूनतम 95 RON की ऑक्टेन रेटिंग आवश्यक है। यह भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme) में एक मील का पत्थर है।
E20 पेट्रोल क्या है?
E20 पेट्रोल, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का एक मिश्रण है।
- स्रोत: इथेनॉल एक बायोफ्यूल (जैव ईंधन) है जिसे गन्ना, मक्का और अनाज जैसी फसलों से प्राप्त किया जाता है।
- मानक: इस ईंधन को पूरे देश में एकरूपता बनाए रखने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के विशिष्टताओं का पालन करना होगा।
95 RON ऑक्टेन रेटिंग का महत्व
अधिसूचना के अनुसार, अब पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग न्यूनतम 95 RON होनी चाहिए।
- इंजन की सुरक्षा: उच्च ऑक्टेन रेटिंग ईंधन की ‘इंजन नॉकिंग’ (Engine Knocking) रोकने की क्षमता को बढ़ाती है। ‘नॉकिंग’ वह स्थिति है जहाँ इंजन के भीतर अनियमित दहन होता है, जिससे दक्षता कम हो जाती है और इंजन को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है।
- इथेनॉल का लाभ: भारत में साधारण पेट्रोल की रेटिंग लगभग 91-92 RON होती है, जबकि शुद्ध इथेनॉल की रेटिंग लगभग 108 RON होती है। 20% इथेनॉल मिलाने से पूरे मिश्रण का ऑक्टेन स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है।
इस पहल के मुख्य उद्देश्य
सरकार के इस रणनीतिक कदम के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं:
- कच्चे तेल के आयात में कमी: भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल का उपयोग करके आयात लागत को कम किया जा सकता है।
- ऊर्जा सुरक्षा: विदेशी तेल पर निर्भरता कम करके देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना।
- कृषि क्षेत्र को समर्थन: इथेनॉल उत्पादन के लिए किसानों से कच्चा माल (गन्ना, अनाज) खरीदा जाता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।
- पर्यावरण संरक्षण: इथेनॉल के दहन से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जो स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है।
चुनौतियाँ और छूट
हालांकि यह नियम देशव्यापी है, लेकिन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों या असाधारण स्थितियों में सीमित अवधि के लिए छूट दी जा सकती है। इसके अलावा, पुराने वाहनों के इंजनों को E20 ईंधन के अनुकूल बनाना (Material Compatibility) एक बड़ी तकनीकी आवश्यकता होगी।


