EPFO ने ‘विश्वास 2026’ (VISHWAS, 2026) लॉन्च किया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने “विश्वास-2026 (VISHWAS, 2026)” नामक एकमुश्त विवाद समाधान योजना प्रारंभ की है।
इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14B तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 128 के अंतर्गत लगाए गए हर्जाने (Damages) एवं दंड (Penalty) से संबंधित विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निपटारा करना है।
विश्वास-2026 के अंतर्गत 14 जून 2024 से पूर्व की चूक (Default) से संबंधित हर्जाने/दंड की पुनर्गणना रियायती दरों पर की जाएगी।
पुनर्गणना के लिए निर्धारित रियायती दरें निम्नलिखित हैं—
- दो माह तक की चूक: 0.25% प्रति माह
- दो माह से अधिक तथा चार माह से कम की चूक: 0.50% प्रति माह
- चार माह से अधिक की चूक: 1.00% प्रति माह
इन रियायती दरों का उद्देश्य नियोक्ताओं (Employers) को लंबित विवादों का शीघ्र समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नियोक्ता को आवेदन करने से पहले कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7Q अथवा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 127 के अंतर्गत देय सम्पूर्ण ब्याज राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नियोक्ता को यह लिखित आश्वासन (Undertaking) भी देना होगा कि इस योजना के माध्यम से जिस विवाद का निपटारा किया गया है, उसके संबंध में वह आगे कोई अपील प्रस्तुत नहीं करेगा।
इस पहल का उद्देश्य विवादों का शीघ्र निपटान, अनुपालन को बढ़ावा देना तथा नियोक्ताओं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बीच विश्वास एवं सहयोग को मजबूत करना है।
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