केंद्र सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट से दवाओं के आयात की अनुमति दी
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र में हाल ही में शुरू हुए नवी मुंबई एयरपोर्ट के माध्यम से दवाओं के आयात की मंजूरी दे दी है। ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43A में किए गए बदलाव के बाद, अब नवी मुंबई भी उन एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके ज़रिए देश में दवाएं मंगाई जा सकती हैं।
यह अधिसूचना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के तहत ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह-मशविरे के बाद जारी किया गया है।
इस बदलाव के साथ, नवी मुंबई एयरपोर्ट उन तय एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्हें ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत दवाओं के आयात की अनुमति है। इस नए एयरपोर्ट के जुड़ने से एंट्री पोर्ट्स (सड़क/रेल/जहाज़/हवाई) की कुल संख्या 42 हो गई है।
अनुमान है कि इस बदलाव से दवाइयों की खेप की आवाजाही आसान होगी, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और भारत में दवाएं मंगाने के लिए एक नया विकल्प मिलने से आयातकों को अधिक सुविधा मिलेगी।
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