भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल शासन के नए नियम अधिसूचित

भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 और राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल अधिकरण) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड (National Sports Board)

राष्ट्रीय खेल शासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, 2026 बोर्ड के गठन, अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल, वेतन, भत्तों और उनकी शक्तियों व कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

  • संरचना: बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा एक ‘खोज-सह-चयन समिति’ (Search-cum-Selection Committee) द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से नियुक्त किया जाएगा।
  • कार्य: राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों (National Sports Bodies) को मान्यता देने और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा कि वे शासन, वित्तीय और नैतिक मानकों का पालन करें।

राष्ट्रीय खेल अधिकरण (National Sports Tribunal)

यह खेलों से संबंधित विवादों के लिए एक समर्पित निकाय (अदालत) के रूप में कार्य करेगा।

  • उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य दीवानी अदालतों (Civil Courts) पर निर्भरता कम करना और खेल प्रशासन से जुड़े विवादों का स्वतंत्र, त्वरित, प्रभावी और किफायती समाधान सुनिश्चित करना है।
  • लाभ: यह अदालतों में मुकदमों की बढ़ती संख्या को कम करेगा और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक ‘सिंगल-विंडो’ (एकल-खिड़की) प्रणाली प्रदान करेगा, जिससे समाधान तेज और आसान हो जाएगा।
  • संरचना: इसमें एक अध्यक्ष (जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कार्यरत या पूर्व न्यायाधीश हों) और दो प्रख्यात सदस्य होंगे जिन्हें खेल, कानून या लोक प्रशासन का गहरा अनुभव हो।
  • कार्यकाल:
    • अध्यक्ष: 5 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
    • सदस्य: 5 वर्ष का कार्यकाल या 67 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।
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