भारत में कोयला एक्सचेंज

कोयला एक्सचेंज नियम, 2026 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

देश में स्थापित किए जाने वाले कोयला एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के पंजीकरण और विनियमन के लिए कोल कंट्रोलर संगठन (सीसीओ) को प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।

बंदी (कैप्टिव) और वाणिज्यिक कोयला खनन कंपनियों सहित कोई भी इकाई कोयला विनिमय मंचों पर लेन-देन, व्यापार तथा आपूर्ति-आधारित अनुबंध कर सकेगी।

कोयला एक्सचेंज प्लेटफार्म पर कारोबार किए जाने वाले कोयले का मूल्य निर्धारण ऐसी व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा, जो निष्पक्ष, तटस्थ, प्रतिस्पर्धी और दक्ष मूल्य सुनिश्चित करे।

बोली लगाने और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया कोल कंट्रोलर संगठन (सीसीओ) द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी।

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