गहरे समुद्र में मात्स्यिकी के सतत दोहन के लिए प्राधिकरण पत्र
भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने 9 जुलाई 2026 को ‘गहरे समुद्र में मात्स्यिकी के सतत दोहन के लिए प्राधिकरण पत्र’ (Letter of Authorisation (LoA) for Sustainable Harnessing of Fisheries in the High Seas) लॉन्च किया।
- क्या है यह नियम?: यह प्राधिकरण पत्र (LoA), ‘भारतीय ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाजों द्वारा गहरे समुद्र में मात्स्यिकी के सतत दोहन के लिए दिशानिर्देश, 2025’ के तहत एक अनिवार्य नियम है।
- उद्देश्य: इसे गहरे समुद्र (High Seas) में मछली पकड़ने या उससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल भारतीय जहाजों के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
LoA की मुख्य विशेषताएं
- जहाज-विशिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय: यह LoA किसी एक खास जहाज के लिए ही जारी किया जाता है और इसे किसी दूसरे जहाज या व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।
- ReALCraft पोर्टल से जुड़ाव: इसे ‘ReALCraft मछली पकड़ने वाले जहाज पंजीकरण पोर्टल’ के साथ जोड़ा गया है, जिससे सभी जहाजों के कामकाज पर नज़र रखी जा सकेगी और उनके संचालन को व्यवस्थित व ट्रैक करने योग्य बनाया जा सकेगा।
- कामकाज में आसानी: यह LoA बहुत ही कम कीमत पर जारी और रिन्यू किया जाता है। इसमें कोई जटिल कागज़ी प्रक्रिया नहीं है और आवेदन करने वाले लाइव अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे मछुआरों और जहाज मालिकों के लिए नियम मानना बेहद आसान हो जाता है।
जिम्मेदार और सुरक्षित मछली पकड़ने के नियम
- अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन: जिन जहाजों को यह LoA जारी किया जाएगा, उनके लिए प्रासंगिक क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों (RFMOs) द्वारा तय किए गए संरक्षण और प्रबंधन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- इन नियमों में शामिल हैं:
- मछली पकड़ने की तय सीमा
- जाल और उपकरणों से जुड़े नियम (
- गलती से पकड़ी जाने वाली अन्य समुद्री जीवों की सुरक्षा
- फिश एग्रीगेटिंग डिवाइस (FAD) का सही प्रबंधन
- यात्रा की रिपोर्टिंग
- ज़िम्मेदार और संधारणीय तरीके से मछली पकड़ने से जुड़ी अन्य आवश्यकताएं।
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