केंद्र सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से पूंजीगत लाभ पर FIIs  को कर छूट दी

सरकार ने ‘आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026’ (Income-tax (Amendment) Ordinance, 2026) के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से होने वाली पूंजीगत लाभ (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) और विथहोल्डिंग टैक्स यानी ब्याज आय पर कर से छूट प्रदान की है।

वर्तमान स्थिति और बदलाव:

  • वर्तमान में: FIIs को अभी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर 12.5%, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) पर 30% और ब्याज आय पर लगभग 20% ‘विथहोल्डिंग टैक्स’ देना पड़ता है।
  • नई व्यवस्था: 1 अप्रैल, 2026 से इन पर कोई कर नहीं लगेगा। यह छूट उन सभी निवेशों पर लागू होगी जो 1 अप्रैल या उसके बाद किए गए हैं।
  • अन्य: इसी तरह की आयकर छूट ‘बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स’ (Bank for International Settlements) को भी दी गई है।

इस कदम के पीछे के उद्देश्य और प्रभाव

  • निवेश को बढ़ावा: वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह कदम भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश को अन्य विकसित बाजारों के अनुरूप बनाएगा। इससे पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशकों का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित होगा।
  • निवेश का अनुमान: एक्सिस बैंक के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, सरकारी ऋण (debt) में FII निवेश पर कर न होने से अगले दो वर्षों में $45-50 बिलियन का विदेशी निवेश आ सकता है।
  • बाजार पहुंच: वर्तमान में, ‘जनरल रूट’ और ‘फुल्ली एक्सेसिबल रूट’ (FAR) के तहत उपलब्ध ₹112.42 लाख करोड़ की कुल राशि में से केवल 3.34% (₹3.75 लाख करोड़) ही FII का निवेश है। इस सुधार का उद्देश्य बाजार पहुंच को सरल बनाना और परिचालन जटिलताओं को कम करना है।
  • वैश्विक प्रतिस्पर्धा: 2023 में 5% की रियायती दर समाप्त होने के बाद, अनिवासी निवेशकों को 20% का विथहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता था, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक था। इस छूट से भारत की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली:

  • विथहोल्डिंग टैक्स (Withholding Tax): यह एक तरह का ‘स्रोत पर कटौती’ (TDS) जैसा कर है, जो बांड से होने वाली ब्याज आय पर लगाया जाता है।
  • सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities): वे बांड या निवेश उपकरण जिन्हें सरकार जारी करती है, जिन्हें निवेश के लिए सुरक्षित माना जाता है।
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