BCCI, RTI अधिनियम के तहत “पब्लिक अथॉरिटी” नहीं है: CIC

18 मई को, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने  निर्णय दिया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत “लोक प्राधिकरण” (पब्लिक अथॉरिटी) नहीं है और इसलिए उसे इस कानून के तहत सूचना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

यह आदेश दिल्ली के एक निवासी द्वारा दायर मामले में आया है, जिन्होंने यह जानने की कोशिश की थी कि BCCI किन अधिकारों के तहत भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों का चयन करता है, सरकारें एक निजी संस्था को स्टेडियम और पुलिस सुरक्षा क्यों प्रदान करती हैं, और क्या सरकार भारत में क्रिकेट प्रशासन पर कोई कानूनी नियंत्रण रखती है।

CIC ने माना कि BCCI इन शर्तों को पूरा नहीं करता है। यह ‘तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1975’ के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है, जो कि “व्यक्तियों का एक निजी संघ है जिसे पंजीकरण के माध्यम से कानूनी मान्यता प्राप्त है।” आयोग ने नोट किया कि BCCI, RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत “पब्लिक अथॉरिटी” के दायरे में नहीं आता है, और 2018 में दायर की गई अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने आवेदक को सूचित किया था कि मांगी गई जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है।

कानूनी संदर्भ:

  • धारा 2(h): यह “लोक प्राधिकरण” (पब्लिक अथॉरिटी) को उस किसी भी प्राधिकरण, निकाय या स्व-सरकार की संस्था के रूप में परिभाषित करती है, जिसे संविधान, संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों, या सरकारी अधिसूचनाओं द्वारा स्थापित या गठित किया गया हो। इसमें सरकार द्वारा “स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित” निकाय भी शामिल हैं, जिनमें सरकारी धन से वित्तपोषित NGO भी शामिल हैं।
  • अनुच्छेद 12: “राज्य” (स्टेट/सरकार) शब्द को परिभाषित करता है, जिसमें भारत सरकार और संसद, राज्य सरकारें और विधानमंडल, तथा सरकार के नियंत्रण में आने वाले “सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण” शामिल हैं। वर्षों से, अदालतों ने न्यायिक व्याख्या के माध्यम से इस परिभाषा का विस्तार किया है, विशेष रूप से उन निकायों के मामलों में जो सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं।

सिफारिशें बनाम कानून: राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के अनुसार, सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले खेल निकायों को उन निधियों के उपयोग की सीमा तक RTI अधिनियम के तहत पब्लिक अथॉरिटी  माना जाएगा। चूंकि BCCI को ऐसा कोई अनुदान नहीं मिलता है, इसलिए यह इस वैधानिक विस्तार के दायरे से बाहर आता है।

लोढ़ा समिति ने BCCI को RTI के दायरे में लाने की सिफारिश की थी। विधि आयोग ने भी अपनी 275वीं रिपोर्ट (2018) में सिफारिश की थी कि सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करने वाले खेल निकायों को RTI अधिनियम के दायरे में लाया जाए, क्योंकि वे “राज्य जैसी शक्तियों का प्रयोग करते हैं” और “वस्तुतः एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में कार्य करते हैं।” हालाँकि, इनमें से कोई भी सिफारिश बाध्यकारी कानून में परिवर्तित नहीं हो सकी।

Source: IE

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