सरकार ने कपड़ा निर्यात के लिए RoSCTL योजना का विस्तार किया

सरकार ने परिधान (apparel), वस्त्र (garments) और मेड-अप्स (made-ups) के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट (RoSCTL) योजना को इस वर्ष 30 सितंबर तक, या 16वें वित्त आयोग चक्र के तहत योजना स्वीकृत होने तक (जो भी पहले हो), विस्तार देने की घोषणा की है।

7 मार्च 2019 से परिचालन में रही RoSCTL योजना का उद्देश्य उन सभी अंतर्निहित (embedded) राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की छूट देना है, जो किसी अन्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। यह योजना निर्यात के ‘ज़ीरो-रेटिंग’ (zero-rating) के सिद्धांत पर आधारित है, जो निर्यात किए गए उत्पादों में शामिल उन करों की वापसी सुनिश्चित करती है जिनका रिफंड नहीं मिल पाता है। कपड़ा मंत्रालय ने कहा कि यह योजना कपड़ा निर्यात क्षेत्र के लिए एक प्रमुख सहायता तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिससे विशेष रूप से MSME निर्यातकों को लाभ होता है, जो इसके लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा हैं।

error: Content is protected !!