लोकसभा ने अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक – 2023 पारित किया
लोकसभा ने अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक – 2023 (Inter-Services Organisations (Command, Control, and Discipline) Bill, 2023) पारित कर दिया है।
विधेयक में इंटर-सर्विसेज संगठनों (ISO) के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को ऐसे संगठनों में सेवारत या उससे जुड़े कर्मियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है।
वर्तमान में, सशस्त्र बल कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा अधिनियमों – सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायु सेना अधिनियम 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
विधेयक के पारित होने से विभिन्न वास्तविक लाभ होंगे जैसे आईएसओ के प्रमुखों द्वारा अंतर-सेवा प्रतिष्ठानों में प्रभावी अनुशासन बनाए रखना, अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत कर्मियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में वापस लाने की आवश्यकता नहीं है, कदाचार या अनुशासनहीनता के मामलों का शीघ्र निपटान और कई कार्यवाहियों से बचकर सार्वजनिक धन और समय की बचत होगी।
‘ISO विधेयक -2023’ नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी कर्मियों और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य बलों के व्यक्तियों पर लागू होगा, जो अंतर-सेवा संगठन में सेवारत हैं या उससे जुड़े हैं।
यह विधेयक केन्द्र सरकार को एक अंतर-सेवा संगठन गठित करने का अधिकार देता है।