पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स (PEPs)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने “नो योर कस्टमर (KYC) दिशानिर्देशों पर मास्टर डायरेक्शन (MD) में संशोधन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स (PEPs) की पहचान के लिए स्पष्ट मापदंडों को फिर से परिभाषित करना  है।

संशोधित KYC मास्टर डायरेक्शन में, केंद्रीय बैंक PEP को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है, जिन्हें किसी देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, सरकार के स्वामित्व वाले कॉर्पोरेशंस के अधिकारी और राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हैं।

PEP के बैंक खातों के लिए मौजूदा प्रावधानों के तहत अतिरिक्त KYC मानदंड हैं और एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी को इस मामले में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है।

RBI ने रेगुलेटेड इंस्टीटूशन्स को अपने ग्राहकों के लिए उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ग्राहक के बारे में विशेष सावधानी बरतने करने का आदेश दिया है।

विशेष रूप से, आशंकित खतरों के बढ़ने के कारण राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति यानी  पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स (PEPs) की स्क्रीनिंग “नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है।

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