नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ क्षेत्रों में AFSPA छह महीने के लिए बढ़ाया गया

नागालैंड में जारी शांति प्रक्रिया वार्ता में कोई नतीजे नहीं आने की वजह से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

AFSPA मुख्य तथ्य

अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और असम सीमा के साथ नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छह महीने की अवधि के लिए AFSPA 1958 की धारा 3 के तहत “अशांत क्षेत्र” (disturbed areas) घोषित किया गया है।

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी, केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों ने असम, मणिपुर और नागालैंड में “अशांत क्षेत्रों” को काफी कम कर दिया था।

AFSPA 31 मार्च तक पूरे नागालैंड और असम में लागू था।

अधिनियम की धारा 3 के तहत, राज्य सरकारों और मंत्रालय के पास AFSPA के तहत क्षेत्रों को अधिसूचित करने की समवर्ती शक्तियाँ हैं।

असम में, गृह मंत्रालय 2017 तक “अशांत क्षेत्र” आदेश जारी कर रहा था। तब से, असम हर छह महीने में अधिसूचना को नवीनीकृत कर रहा है।

AFSPA सशस्त्र बलों को कानून के उल्लंघन में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तारी और बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना अभियोजन और कानूनी मुकदमों से उन्मुक्ति की बेलगाम शक्तियां देता है।

केंद्र सरकार नागा राजनीतिक मुद्दे का समाधान खोजने के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुइवा) और सात नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों (एनएनपीजी) के साथ चर्चा में लगी हुई है।

AFSPA को पहली बार 1 अप्रैल को असम के 60% क्षेत्रों से निरस्त कर दिया गया था।

त्रिपुरा ने 2015 में अपने यहाँ अधिनियम को रद्द कर दिया था।

मेघालय में भी 27 साल तक AFSPA के रहने की बाद 1 अप्रैल, 2018 को गृह मंत्रालय द्वारा इसे वापस ले लिया गया

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