हिट-एंड-रन वाहन दुर्घटना के पीड़ितों के लिये मुआवजे की अधिसूचना जारी

सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को एक अधिसूचना जारी करके हिट-एंड-रन वाहन दुर्घटना के पीड़ितों के मुआवजे के लिये एक नई योजना को अधिसूचित किया है।

  • इस योजना के तहत मुआवजे की धनराशि बढ़ाने, यानी गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि को 12,500 रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये तथा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है।
  • मुआवजे के आवेदन और पीड़ितों को भुगतान की प्रक्रिया की समय-सीमा तय कर दी गई है। यह योजना, सोलेशियम स्कीम, 1989 (सांत्वना योजना, 1989-Solatium Scheme) की जगह ले लेगी और एक अप्रैल, 2022 से लागू हो जायेगी।

दुपहिया वाहनों के परिवहन के लिए अधिसूचना

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 में संशोधन करने के लिए औरअधिसूचना जारी की है, जिसके तहत दुपहिया वाहनों के परिवहन के लिए बड़े वाहनों और ट्रेलरों में अधिकतम तीन तल हो सकते हैं और भार वाहन की संरचना, ड्राइवर के केबिन के ऊपर तक बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए।

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