पीएम-किसान योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी। इस अवधि के लिए योजना हेतु 3.15 लाख करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के जरिए समयबद्ध और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जाती है। इससे किसानों को कृषि में निवेश बढ़ाने और अपनी आजीविका सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है।
यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
- पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
- योजना में आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल सत्यापन और सुदृढ़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिससे पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
योजना के लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली सहायता से किसान समय पर:
- बीज खरीदने,
- उर्वरकों की व्यवस्था करने,
- सिंचाई संबंधी कार्यों,
- कृषि मशीनरी खरीदने,
- तथा अन्य कृषि आवश्यकताओं पर निवेश कर पाते हैं।
योजना के लिए अपात्र
निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं:
- आयकरदाता।
- संस्थागत भूमिधारक।
- संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के परिवार।
- सरकारी कर्मचारी।
- तथा योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित अन्य अपात्र श्रेणियां।
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