PM CARES फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) और राष्ट्रीय रक्षा कोष (NDF)

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया है कि PM CARES फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) और राष्ट्रीय रक्षा कोष (NDF) से संबंधित प्रश्न और मामले लोकसभा की कार्यवाही के नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।

इसका मुख्य कारण यह दिया गया है कि इन निधियों का कोष पूरी तरह से जनता के स्वैच्छिक योगदान से बना है और भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से इन्हें कोई बजटीय आवंटन प्राप्त नहीं होता है।


प्रमुख निधियों का विवरण

विशेषताPM CARES फंडप्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)राष्ट्रीय रक्षा कोष (NDF)
स्थापना2020 (कोविड-19 के दौरान)1948 (विस्थापितों की सहायता हेतु)1962 (सशस्त्र बलों के कल्याण हेतु)
प्रकृतिसार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट (पंजीकरण अधिनियम, 1908)सार्वजनिक योगदान पर आधारित ट्रस्टसार्वजनिक स्वैच्छिक योगदान पर आधारित
अध्यक्षप्रधानमंत्री (पदेन)प्रधानमंत्रीप्रधानमंत्री
ट्रस्टी/सदस्यरक्षा, गृह और वित्त मंत्रीप्रधानमंत्री द्वारा प्रबंधितरक्षा, गृह और वित्त मंत्री
वित्त पोषणपूर्णतः स्वैच्छिक (कोई बजटीय सहायता नहीं)पूर्णतः स्वैच्छिक (कोई बजटीय सहायता नहीं)पूर्णतः स्वैच्छिक (कोई बजटीय सहायता नहीं)
आयकर छूटधारा 80G (100% छूट)धारा 80G (100% छूट)धारा 80G (100% छूट)
CSR पात्रताहाँ (कंपनी अधिनियम, 2013)नहीं (सामान्यतः)उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार

महत्वपूर्ण बिंदु

  1. संवैधानिक स्थिति: ये निधियाँ संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत नहीं बनाई गई हैं। विशेष रूप से PM CARES को एक ‘पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट’ के रूप में पंजीकृत किया गया है।
  2. लोकसभा में अस्वीकार्यता का तर्क: चूंकि इन फंडों में सरकारी पैसा (Taxpayers’ money from Consolidated Fund) नहीं लगा है, इसलिए सरकार का तर्क है कि ये संसदीय जवाबदेही के दायरे से बाहर हैं।
  3. उद्देश्य:
    • PM CARES: महामारी जैसी राष्ट्रीय आपात स्थितियों से निपटना।
    • PMNRF: प्राकृतिक आपदाओं, दंगों और दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत।
    • NDF: सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और उनके आश्रितों का कल्याण।
error: Content is protected !!