परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थियों के लिए एक नई और वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना ‘परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा’ की शुरुआत की है। यह योजना CGHS लाभार्थियों को निजी अस्पतालों के बड़े नेटवर्क और आधुनिक उपचार पद्धतियों तक कैशलेस पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है।
पॉलिसी की मुख्य विशेषताएँ और कवरेज
यह बीमा योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई है जो मौजूदा CGHS सुविधाओं के साथ-साथ अतिरिक्त सुरक्षा कवच चाहते हैं:
- बीमा राशि (Sum Insured): लाभार्थी अपनी आवश्यकतानुसार ₹10 लाख या ₹20 लाख का बीमा कवर चुन सकते हैं।
- सदस्य सीमा: एक पॉलिसी के तहत परिवार के अधिकतम छह सदस्यों को कवर किया जा सकता है।
- कैशलेस और आधुनिक इलाज: योजना के तहत देश भर के नेटवर्क अस्पतालों में आधुनिक इलाज और इन-पेशेंट हॉस्पिटलाइज़ेशन (IPD) के लिए कैशलेस सुविधा मिलेगी।
- जीएसटी छूट: इस पॉलिसी को किफायती बनाए रखने के लिए इस पर कोई GST नहीं लगाया गया है, जिससे प्रीमियम कम रहेगा।
को-पेमेंट का विकल्प: 50% तक की हिस्सेदारी
इस योजना की एक अनूठी विशेषता इसका ‘को-पेमेंट’ (Co-payment) मॉडल है। लाभार्थी अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार बीमा कंपनी के साथ भुगतान की हिस्सेदारी चुन सकते हैं:
- 70:30 अनुपात: इसमें 70% भुगतान बीमा कंपनी और 30% लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।
- 50:50 अनुपात: इसमें बीमा कंपनी और लाभार्थी बराबर की हिस्सेदारी साझा करेंगे।
CGHS लाभार्थियों के लिए एक नया विकल्प
यह योजना एक रिटेल प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध होगी। इसका अर्थ है कि यह स्वैच्छिक है; जो लाभार्थी CGHS के मौजूदा लाभों के साथ एक इंडेम्निटी-आधारित निजी बीमा का लचीलापन चाहते हैं, वे इसे ले सकते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो आयुष (AYUSH) उपचार और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का लाभ उठाना चाहते हैं।


