विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED)
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल और निर्यात-किये जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित कर को खत्म करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।
आज की तारीख में, यह विंडफॉल लेवी, जिसे तकनीकी रूप से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Special Additional Excise Duty: SAED) के रूप में जाना जाता है, घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल और निर्यात-वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर शून्य है।
2022 में लगाए गए इस लेवी का उद्देश्य उच्च वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से तेल और गैस कंपनियों द्वारा अर्जित असामान्य रूप से उच्च मुनाफे कर वसूलना है। कर की हर पखवाड़े समीक्षा की जाती है।
सरकार ने 18 सितंबर से घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को घटाकर ‘शून्य’ प्रति टन कर दिया था। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) के रूप में लगाया जाता है और दो सप्ताह में औसत तेल की कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े अधिसूचित किया जाता है।