विजया रहाटकर बनीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
विजया रहाटकर (Vijaya Rahatkar) को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3 के तहत उनकी नियुक्ति नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है।
रहाटकर NCW की 9वीं अध्यक्ष हैं। वह रेखा शर्मा का स्थान ली हैं, जिन्हें 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। सुश्री राहतकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और औरंगाबाद की मेयर रह चुकी हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने डॉ. अर्चना मजूमदार को एनसीडब्ल्यू का सदस्य नियुक्त करने की भी अधिसूचना जारी की।
राष्ट्रीय महिला आयोग
राष्ट्रीय महिला आयोग के पास महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने की कई शक्तियां हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत वर्ष 1992 में महिला आयोग की स्थापना की गई। महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के विकास के लिए कानूनी और संवैधानिक मुद्दों की समीक्षा करने, महिलाओं के मुद्दों का समाधान करने, संसदीय और विधायी सिफारिशें करने, महिलाओं की शिकायतों का संज्ञान लेने और उचित स्तर पर उन शिकायतों का निवारण करने जैसे अधिकार दिए गए हैं।