भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) नियम, 2023 अधिसूचित

केंद्र सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) नियम, 2023 (Indian Institutes of Management (Amendment) Rules, 2023) को अधिसूचित किया है।

यह कानून आईआईएम नियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए लाया गया है। संशोधन विधेयक जुलाई 2023 में संसद में पारित किया गया था।

नए नियमों के तहत भारत के राष्ट्रपति को अब सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) में “विजिटर” बनाया गया है।

एक “विजिटर” के रूप में, राष्ट्रपति के पास IIM बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष की नियुक्ति, IIM निदेशकों की नियुक्ति और हटाने की शक्ति, और कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ होने पर बोर्ड को भंग करने की शक्ति होगी।

गौरतलब है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रत्येक IIM का प्रमुख एग्जीक्यूटिव बॉडी है।

नए नियमों के तहत, विजिटर के पास अब किसी भी समय, तीन परिस्थितियों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भंग करने की शक्ति होगी – 1. यदि विजिटर को लगता है कि बोर्ड अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, 2. इस अधिनियम के तहत विजिटर द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने में लगातार चूक करने पर, तथा 3. सार्वजनिक हित में .

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