सरकार ने ‘एडवांस ऑथराइजेशन योजना’ के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय की

भारत सरकार ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (अग्रिम अधिकार योजना) के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा लगा दी है। यह योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क (zero duty) पर कच्चे या इनपुट माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा, “सोने के आयात के लिए एडवांस ऑथराइजेशन (अग्रिम अधिकार) अधिकतम 100 किलोग्राम की छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा।”

नियमों को कड़ा करने के लिए नए दिशा-निर्देश

डीजीएफटी (DGFT) ने इस योजना का दुरुपयोग रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नए नियम अनिवार्य किए हैं:

  • भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection): सभी पहली बार आवेदन करने वाले निर्यातकों के लिए उनकी परिचालन स्थिति (operational status) और उत्पादन क्षमता को सत्यापित करने के लिए उनकी विनिर्माण सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।
  • निर्यात दायित्व की शर्त: सोने के आयात के लिए अगला एडवांस ऑथराइजेशन तभी जारी करने पर विचार किया जाएगा, जब निर्यातक ने अपने पिछले निर्यात दायित्व (export obligation) का कम से कम 50 प्रतिशत पूरा कर लिया हो।
  • मासिक रिपोर्ट: डीजीएफटी ने आगे कहा कि निदेशालय का संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण हर महीने डीजीएफटी को एक रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें एडवांस ऑथराइजेशन जारी करने से संबंधित विस्तृत विवरण शामिल होगा। 

एडवांस ऑथराइजेशन योजना (Advance Authorisation Scheme) क्या है?इससे पहले, इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई ऊपरी सीमा (नो लिमिट) तय नहीं थी। एडवांस ऑथराइजेशन योजना निर्यातकों को उन इनपुट या कच्चे माल का शुल्क-मुक्त (duty-free) आयात करने की अनुमति देती है, जिनका उपयोग किसी अंतिम उत्पाद को बनाने और उसे विदेश निर्यात करने के लिए किया जाता है।

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