यूनिफाइड पेंशन स्कीम
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के रूप में “यूनिफाइड पेंशन स्कीम” (UPS), के संचालन को अधिसूचित किया, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम
यह ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) दोनों के फायदे मिलाकर बनाई गई है। इससे कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी।
पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) UPS विनियमों की देखरेख करेगा और परिचालन दिशानिर्देश प्रदान करेगा।
यह नई योजना कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ की गारंटी देगी।
UPS पेंशन योजना केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत इस विकल्प को चुनते हैं।
नई UPS पेंशन योजना (UPS) सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करेगी, बशर्ते कि वे 25 साल की सेवा पूरी करें।
10 या उससे ज़्यादा साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये का न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगा , भले ही उनकी सेवा और मूल वेतन के आधार पर गणना की गई राशि कम हो।
किसी कर्मचारी के हटाए जाने, डिस्चार्ज होने या त्यागपत्र देने की स्थिति में सुनिश्चित भुगतान प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में, यूनिफाइड पेंशन योजना विकल्प लागू नहीं होगा।
इसमें यूनिफाइड पेंशन योजना में कर्मचारी अपनी मूल सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे, जबकि सरकार इससे ज्यादा, यानी 18.5% योगदान करेगी। इसके अलावा, सरकार एक अलग पूल्ड कॉर्पस के लिए अतिरिक्त 8.5% का योगदान करेगी। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।