क्या है प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR)?

Image: ED

प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (Enforcement Case Information Report: ECIR) प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate: ED) का एक दस्तावेज है जिसे व्यापक रूप से पुलिस की पहली सूचना रिपोर्ट (first information report: FIR) के समान देखा जाता है।

  • हालांकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के तहत पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की जांच शुरू करने से पहले धारा 154 के तहत प्राथमिकी /FIR दर्ज की जाती है,लेकिन धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act, 2002: PMLA) के तहत ऐसा करने के लिए ECIR दर्ज करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
  • इसकी साफ वजह यह है कि, PMLA के तहत कोई प्रावधान नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच शुरू करने से पहले PMLA दर्ज करने को अनिवार्य करता है।
  • प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ECIR एक आंतरिक दस्तावेज को केवल “पहचान के उद्देश्य से” दिया गया “सिर्फ एक नाम” है
  • मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करने वाले ईडी ने कहा कि “ECIR के कुछ भी नहीं निकलता है” और यह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू करने के लिए “कोई पूर्वशर्त नहीं” है।
  • इस विचार को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीरभद्र सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य, 2017 (3) आरसीआर आपराधिक 576 (Virbhadra Singh v. Enforcement directorate and ors, 2017 (3) RCR Criminal 576) मामले में समर्थन किया था।
  • ED ने यह भी तर्क दिया है कि ECIR को किसी भी आरोपी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह किसी प्रकार की शिकायत नहीं है बल्कि केस की पहचान के लिए सिर्फ “एक आंतरिक दस्तावेज़ को दी गई संख्या” है।
  • चूंकि, ECIR को पंजीकृत करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए ED पर प्रारंभिक स्तर पर आरोपी को ECIR की कॉपी देने का कोई दायित्व नहीं है।

पहली बार जब अभियुक्त को ECIR की एक कॉपी मिलती है, तब वह न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष कुर्की की कार्यवाही के चरण में होता है। तब ईडी आरोपी को सभी विश्वसनीय दस्तावेज (आरयूडी) की आपूर्ति करता है जिसमें ECIR भी एक हिस्सा है।

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