अग्रिम प्राधिकरण योजना

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) विदेश व्यापार नीति के तहत अग्रिम प्राधिकरण योजना (Advance Authorisation Scheme) क्रियान्वयन कर रहा है।

अग्रिम प्राधिकरण योजना का उद्देश्य निर्यात उद्देश्यों के लिए इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करता है। इनपुट-आउटपुट मानकों के आधार पर क्षेत्र विशेष मानक समितियों द्वारा इनपुट की पात्रता निर्धारित की जाती है।

यह व्यापार सुविधा उपाय, अग्रिम प्राधिकार और मानक निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे निर्यातकों के लिए समय की बचत होती है, व्यापार में आसानी होती है और अनुपालन बोझ कम होता है।

अग्रिम प्राधिकरण योजना इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है, जो निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल होते हैं।

किसी भी इनपुट के अलावा, निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोग/उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक को भी अनुमति दी जाती है।

किसी दिए गए उत्पाद के लिए अनुमत इनपुट की मात्रा उस निर्यात उत्पाद के लिए परिभाषित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित है, जो विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न बर्बादी पर विचार करती है।
अग्रिम प्राधिकरण योजना निर्माता निर्यातकों (manufacturer exporters) या सहायक निर्माता से जुड़े व्यापारी निर्यातकों (merchant exporters ) को कवर करता है।

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