पर्यावरण मंत्रालय ने वन (संरक्षण) नियम, 2022 की अधिसूचना जारी की

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जून को वन (संरक्षण) नियम, 2022 (Forest (Conservation) Rules, 2022) को अधिसूचित किया।

मुख्य प्रावधान

इसमें एक सलाहकार समिति (Advisory Committee), प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति (regional empowered committee) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) सरकार-स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति के गठन का प्रस्ताव है।

पांच सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी हर महीने कम से कम दो बार बैठक करेगी और राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं पर सलाह देगी।

अधिसूचना के अनुसार, स्क्रीनिंग कमेटी कमेटी राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रशासन से प्राप्त हर प्रस्ताव की जांच करेगी, बिना प्रस्ताव की योग्यता में जाए।

नए नियम विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए समीक्षा की समय सीमा भी निर्धारित करते हैं।

5-40 हेक्टेयर के बीच की सभी गैर-खनन परियोजनाओं की 60 दिनों की अवधि के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए और ऐसी सभी खनन परियोजनाओं की 75 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए।

बड़े क्षेत्र वाली परियोजनाओं के लिए, समिति को कुछ और समय दिया गया है – 100 हेक्टेयर से अधिक की गैर-खनन परियोजनाओं के लिए 120 दिन और खनन परियोजनाओं के लिए 150 दिन।

नए नियमों में शामिल अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि सभी समान परियोजनाएं (सड़कें, राजमार्ग, आदि), 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि वाली परियोजनाएं और 0.7 तक की कैनोपी घनत्व वाली वन भूमि को परियोजना के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है

अधिसूचना में यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है कि वनवासियों के वन अधिकारों का पुनर्वास राज्य सरकारों के स्तर पर तय किया जाए।

अब तक, केंद्र द्वारा किसी भी परियोजना को चरण II वन मंजूरी देने से पहले वन अधिकार अधिनियम का अनुपालन अनिवार्य था, हालांकि, वह भी बदल गया है।

नए नियमों के अनुसार, ऐसे पहाड़ी या पर्वतीय राज्य में जिसके भौगोलिक क्षेत्र के दो-तिहाई से अधिक में वन आवरण है या ऐसे राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में जिसके भौगोलिक क्षेत्र के एक-तिहाई से अधिक में वन आवरण है, वहां परियोजना के लिए वन भूमि को डायवर्ट करने के लिए आवेदन करने वाले को ऐसे अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिपूरक वनरोपण (compensatory afforestation ) की अनुमति होगी जहां वन आवरण 20% से कम है।

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