व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (V-VMP) के लिए नेशनल सिग्नल विंडो सिस्टम में 11 राज्य शामिल
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि 11 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वाहन स्क्रैपिंग में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्वैच्छिक “व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (V-VMP: voluntary vehicle fleet modernization program) के लिए नेशनल सिग्नल विंडो सिस्टम में शामिल हो गए हैं।
- इस कार्यक्रम में गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, गोवा, उत्तराखंड और चंडीगढ़ को शामिल किया गया है।
व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (V-VMP)
- बता दें कि वाहन स्क्रैपेज नीति यानी “व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (V-VMP) 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है। वोलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन नीति का उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल बंद करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना है।
- इस नीति का उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक अनुपयुक्त वाहनों को स्क्रैप करके प्रदूषण को कम करना, सड़क और यात्री सुरक्षा में सुधार करना, ऑटो बिक्री को बढ़ावा देना, ईंधन दक्षता में सुधार करना, स्क्रैपेज उद्योग को औपचारिक बनाना और उद्योग के लिए कम लागत वाली सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।
- नीति के मुताबिक 20 साल के बाद निजी वाहनों को फिटनेस में अयोग्य पाए जाने पर या पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने में विफलता के मामले में वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा।
- व्यावसायिक वाहनों के लिए, फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में 15 साल बाद पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है, तो उसे नवीनीकरण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा और वह सड़कों पर नहीं चल पाएगा।
- यदि कोई वाहन फिटनेस टेस्ट पास करता है, तो उसे नवीनीकरण प्रमाणपत्र मिलेगा और हर पांच साल में फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। किसी भी बिंदु पर जब वाहन फिटनेस टेस्ट में विफल हो जाता है, तो कार सड़कों पर चलने के लिए अयोग्य हो जाएगी क्योंकि मालिक को नए सिरे से पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।
- योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से अपने बेकार वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जो मालिकों को स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र प्रदान करेगी।
- यह नीति ऑटोमोबाइल निर्माताओं को सलाह देती है कि वे स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के बदले नए वाहन की खरीद पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करें।
- नई नीति निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत तक की रोड-टैक्स छूट की पेशकश करने की भी सलाह देती है।