डिजिटल भारत निधि

हाल ही में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने डिजिटल भारत निधि (Digital Bharat Nidhi) को चालू करने के लिए मसौदा नियम जारी किए। डिजिटल भारत निधि पहले की यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) की जगह लेगी।  

USOF सभी टेलीकॉम  ऑपरेटरों पर उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर लगाए गए 5 प्रतिशत यूनिवर्सल सर्विस लेवी से संग्रहित की गई राशि की निधि है।

डिजिटल भारत निधि के तहत एकत्र किए गए धन का उपयोग वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच और वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करने के लिए किया जाएगा।

साथ ही इसका इस्तेमाल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए और दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की शुरूआत के लिए पायलट परियोजनाओं के लिए भी किया जाएगा।

दूरसंचार अधिनियम के अनुसार, डिजिटल भारत निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किए गए योगदान को सर्वप्रथम भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

केंद्र सरकार समय-समय पर एकत्रित धनराशि को  डिजिटल भारत निधि में जमा करेगी।

केंद्र एक “प्रशासक” नियुक्त करेगा जो पात्र व्यक्तियों से “बोली” या आवेदन आमंत्रित करके ” डिजिटल भारत निधि कार्यान्वयनकर्ताओं” का चयन करेगा।

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