CAQM ने जनवरी 2023 से दिल्ली-NCR में कोयला के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management: CAQM) ने 1 जनवरी, 2023 से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी (NCR) से कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनवरी 2023 से में औद्योगिक, घरेलू इकाइयों में ईंधन के रूप में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
- CAQM ने 1 अक्टूबर, 2022 से NCR में ऊर्जा-गहन उद्योगों में व्यापक कोयला प्रतिबंध लगाया है, जहां NCR क्षेत्रों में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) बुनियादी ढांचा और आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध है।
- उन क्षेत्रों में जहां PNG की आपूर्ति अभी भी उपलब्ध नहीं है, प्रतिबंध 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा।
- चूंकि थर्मल पावर प्लांटों में कोयले को चरणबद्ध तरीके से रातों-रात खत्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह प्रतिबंध निम्न सल्फर कोयले के उपयोग पर लागू नहीं होता है।
- निम्न सल्फर कोयले तुलनात्मक रूप से निम्न सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण कम हानिकारक विकल्प है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management: CAQM)
- CAQM को अगस्त 2021 में गठित किया गया था और अब भंग हो चुके पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण की जगह लिया दिया गया है।
- यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है।
- यह निकाय वर्तमान में वायु प्रदूषण पर देश का सर्वोच्च प्राधिकरण है।
- CAQM दिल्ली और आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण मानदंडों का समन्वय करता है।
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