कैबिनेट ने तीन क्रिटिकल खनिजों के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स; लिथियम, नाइओबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्धारित करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दे दी।
रॉयल्टी की दर केंद्र सरकार को देश में पहली बार लिथियम, नाइओबियम और REE के लिए ब्लॉक की नीलामी करने में सक्षम बनाएगी।
ब्लॉकों की नीलामी में बोलीदाताओं के लिए खनिजों पर रॉयल्टी दर एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा, इन खनिजों के औसत बिक्री मूल्य (Average Sale Price: ASP) की गणना के लिए खान मंत्रालय द्वारा तरीका भी तैयार किया गया है जो बोली मापदंडों के निर्धारण को सक्षम करेगा।
MMDR अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विभिन्न खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों का प्रावधान है।
दूसरी अनुसूची की मद संख्या 55 में यह प्रावधान है कि जिन खनिजों की रॉयल्टी दर विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है, उनके लिए रॉयल्टी दर औसत बिक्री मूल्य (ASP) का 12% होगी। लेकिन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम (लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का 3%), नाइओबियम (औसत बिक्री मूल्य का 3%) और REE- (रेयर अर्थ ऑक्साइड के औसत बिक्री मूल्य का 1%) के लिए रॉयल्टी दरें निर्धारित की हैं।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023
हाल ही में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 17 अगस्त, 2023 से लागू हो गया है।
संशोधन ने लिथियम और नाइओबियम सहित छह खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया। यह संशोधन नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को इन खनिजों के लिए रियायतें देने की अनुमति देता है।
संशोधन में प्रावधान किया गया कि लिथियम, नाइओबियम और REE (यूरेनियम और थोरियम युक्त नहीं) सहित 24 क्रिटिकल और रणनीतिक खनिजों (जो अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग D में सूचीबद्ध हैं) के खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।