ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS)
खुले बाजार बिक्री योजना या ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत, भारतीय खाद्य निगम (FCI) समय-समय पर केंद्रीय पूल से अधिशेष खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल खुले बाजार में व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं, रिटेल चेन आदि को पूर्व-निर्धारित कीमतों पर बेचता है।
FCI ई-नीलामी के माध्यम से ऐसा करता है जहां खुले बाजार के बोलीदाता एक साइकिल की शुरुआत में निर्धारित और नियमित रूप से संशोधित कीमतों पर निर्धारित मात्रा में खरीद सकते हैं।
आमतौर पर, राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के लाभार्थियों को वितरित करने के लिए केंद्रीय पूल से मिलने वाली हिस्सेदारी से अधिक अपनी जरूरतों के लिए, नीलामी में भाग लिए बिना OMSS के माध्यम से खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दी जाती है।
इसके पीछे उद्देश्य यह है कि कमजोर मौसम के दौरान, फसल कटाई से पहले, OMSS को सक्रिय किया जाए, ताकि दोनों अनाजों की घरेलू आपूर्ति और उपलब्धता में सुधार और विनियमन किया जा सके और खुले बाजार में उनकी कीमतों में कमी लाई जा सके। इस योजना को खाद्यान्न मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने का एक उपाय माना जाता है।
हाल ही में, केंद्र सरकार ने OMSS के माध्यम से किसी एक बोलीदाता द्वारा एक ही बोली में अनाज खरीद की सीमा निर्धारित कर दी थी। पहले एक खरीदार के लिए प्रति बोली अधिकतम मात्रा 3,000 मीट्रिक टन (एमटी) थी, अब यह 10-100 मीट्रिक टन (एमटी) के बीच होगी।
FCI ने इसके लिए तर्क यह दिया है कि अधिक छोटे और सीमांत खरीदारों को समायोजित करने और योजना की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस बार मात्रा कम कर दी गई है। FCI का तर्क है कि इस कदम से आम जनता को तुरंत अनाज आपूर्ति की जा सकेगी।
इस कदम के पीछे का उद्देश्य अनाज की खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाना भी है क्योंकि छोटी बोलियों की अनुमति से थोक खरीदारों के एकाधिकार को तोडा जा सकता है, जिससे छोटे खरीदारों को अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियां मिल सकें।
रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के झटके और घरेलू उत्पादन में बाधा के कारण, खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी है। इस कदम का एक अन्य कारण FCI के खाद्य सुरक्षा दायित्वों को पूरा करना है।