मल्टीलेटरल-प्लुरिलेटरल समझौते

मल्टीलेटरल समझौते (multilateral agreements) सभी विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं और इन्हें WTO समझौते के साथ समग्र रूप से मंजूरी दी जानी चाहिए।

प्लुरिलेटरल समझौते (Plurilateral agreements) वैकल्पिक होते हैं और WTO के केवल उन सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं जो उन्हें मंजूरी देते हैं। 

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