अनुच्छेद 244 (A)

असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में, सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त ‘राज्य के भीतर राज्य’ बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 (A) को लागू करने का वादा किया है।

अनुच्छेद 244 (A) को संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 द्वारा शामिल किया गया था. इस संशोधन ने संसद को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य बनाने के लिए एक अधिनियम पारित करने की शक्ति प्रदान की है।  

इस स्वायत्त राज्य की अपनी विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों हो सकती है।  यह प्रावधान छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों को प्राप्त अधिकारों से अधिक अधिकार प्रदान करता है।  

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