क्या है अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान ?

केंद्र सरकार ने 14 मार्च को प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से लिए गए ऋणों और उच्च उर्वरक सब्सिडी आउटगो को निपटाने के लिए अपनी व्यय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की मंजूरी मांगी।

  • यूरोप में युद्ध के कारण मिट्टी के पोषक तत्वों और उनके फीडस्टॉक्स की कीमतें बढ़ गई हैं। इसलिए सरकार को अनुपूरक अनुदान मांग (supplementary demand for grant) रखने की जरुरत पड़ी है।

अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान

  • यदि किसी वित्तीय वर्ष में बजट में किसी सेवा के लिए स्वीकृत राशि उस वर्ष के उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के दौरान किसी ‘नई सेवा’ पर अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता उत्पन्न हुई है, जिस पर विचार नहीं किया गया है, सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115 (1) के प्रावधानों के अनुसार अनुपूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करने का अधिकार देता है।
  • अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय को वर्ष के दौरान उपलब्ध या उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना होगा और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का अनुमान करते समय और पूरक प्रावधान की मांग करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी। अनुपूरक मांगों का सहारा केवल असाधारण और अत्यावश्यक मामलों में ही होना चाहिए।

GS टाइम्स UPSC प्रीलिम्स (PT) करेंट अफेयर्स, पर्यावरण और टर्म्स आधारित दैनिक ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें  

यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए दैनिक करंट अफेयर्स क्विज यहां क्लिक करें

error: Content is protected !!