केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

किशोर न्याय अधिनियम (JJ ACT) के तहत दत्तक ग्रहण हेतु आवेदन करने वालों को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority: CARA) पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है, जिसके बाद एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी एक गृह अध्ययन रिपोर्ट करती है। इसके बाद आवेदक को गोद लेने के लिए योग्य पाया जाता है।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है।

यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और देश में और देश के बाहर गोद लेने की निगरानी और विनियमन के लिए अनिवार्य है।

वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा पुष्टि की गयी अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण, 1993 पर हेग कन्वेंशन (Hague Convention on Inter-country Adoption, 1993) के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय (inter-country adoptions) दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए CARA को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

CARA मुख्य रूप से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले को गोद लेने से संबंधित है।

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