सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) वित्तीय निषेध संशोधन विधेयक, 2022

विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने 5 अप्रैल को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022 (Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022) पेश किया।

  • वर्ष 2005 के अधिनियम (सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005) WMD वितरण प्रणाली के वित्तीय पहलू को कवर नहीं करता है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नए प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक हो गया था।

मुख्य विशेषताएं

  • यह विधेयक सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। यह केंद्र को ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की वित्तीय संपत्ति को फ्रीज़ करने और जब्त करने का भी अधिकार देता है।
  • विधेयक सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों और वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (Financial Action Task Force ) की सिफारिशों ने सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के प्रसार के वित्तपोषण के खिलाफ अनिवार्य कर दिया है।
  • इस विधेयक के द्वारा मौजूदा कानून में एक नई धारा 12A जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि “कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी गतिविधि को वित्तपोषित नहीं करेगा जो इस अधिनियम, या संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 या सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों पर प्रतिबन्ध लगाने वाले किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या आदेश द्वारा लागू किया गया है।
  • यह विधेयक सरकार को “धन या अन्य वित्तीय संपत्तियों को फ्रीज़ करने, जब्त करने या संलग्न करने” की शक्ति देता है।

GS टाइम्स UPSC प्रीलिम्स (PT) करेंट अफेयर्स, पर्यावरण और टर्म्स आधारित दैनिक ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें  

यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए दैनिक करंट अफेयर्स क्विज यहां क्लिक करें

JOIN GS TIMES IAS(UPSC) PRELIMS 365/15 ONLINE TEST SERIES GS-1 HINDI AND ENGLISH

error: Content is protected !!