सरकार ने ICICI, HDFC बैंक और NPCI के IT संसाधनों को क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), HDFC Bank और UPI प्रबंधन इकाई NPCI के आईटी संसाधनों को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70 (Section 70 of the IT Act, 2000) के तहत अति महत्वपूर्ण अवसंरचना (critical infrastructure) के रूप में घोषित किया है।
इसका तात्पर्य है कि इन्हें किसी भी तरह की क्षति राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकती है और इन संसाधनों तक पहुँचने वाले किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने 16 जून की अधिसूचना में, आईसीआईसीआई बैंक के IT संसाधनों को IT अधिनियम, 2000 की धारा 70 के तहत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया था।
MeitY ने एचडीएफसी बैंक और यूपीआई नियंत्रक संगठन NPCI के आईटी संसाधनों की भी ऐसा ही दर्जा दिया।
क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
IT अधिनियम, 2000 की धारा 70 ‘महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना’ (critical information infrastructure) को एक ऐसे कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करता है जिसकी अक्षमता या हानि का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।
अधिनियम के अनुसार, जो कोई भी नियम की आवश्यकताओं के उल्लंघन में इन संरक्षित प्रणाली तक गैर-कानूनी तरीके से पहुंचने का प्रयास करता है, उसे दस साल तक की कैद के साथ-साथ जुर्माना भी भुगतना होगा।
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