यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की विशेषताएं

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme: UPS) को मंजूरी दी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।

यह योजना टी.वी. सोमनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है।

एश्योर्ड पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। 25 वर्ष से कम लेकिन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए भी पेंशन का यही अनुपात होगा।

एश्योर्ड फैमिली पेंशन: पेंशन धारक कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% पेंशन मिलेगी।

एश्योर्ड मिनमम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह।

मुद्रास्फीति से समायोजन: सर्विस कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित महंगाई राहत।

ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वाँ हिस्सा सेवा वर्ष के प्रत्येक पूर्ण छह महीनों के लिए। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा में कमी नहीं आएगी।

अंशदान: ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और UPS के बीच मुख्य अंतर यह है कि OPS में कमर्चारियों या नियोक्ता को अंशदान नहीं करना पड़ता था लेकिन UPS में कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10% और सरकार को कर्मचारी के मूल वेतन का 18.5% अंशदान करना होगी।

error: Content is protected !!