मेघालय में प्रवेश नियमन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित

मेघालय के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने मेघालय निवासी सुरक्षा और सुरक्षा (संशोधन) विधेयक (MRSSAB), 2020 (Meghalaya Residents Safety and Security (Amendment) Bill (MRSSAB), 2020) को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की सहमति के लिए सुरक्षित रखा है।

  • यह विधेयक, जिसे 19 मार्च, 2020 को मेघालय विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, राज्य में लोगों के प्रवेश और किरायेदारों के रूप में उनके रहने को विनियमित करने का प्रयास करता है।

विधेयक के संबंध में राज्यपाल के अधिकार

  • अनुच्छेद 200 के तहत, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संबंध में राज्यपाल के समक्ष विकल्प होता है: (ए) मंजूरी देता है (बी) अनुमति रोक लेता है (सी) पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर देता है या (बी) राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेता है।
  • इनमें से किसी भी कार्य के लिए संविधान में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
  • संविधान यह अनिवार्य बनाता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के उस विधेयक को आरक्षित करना चाहिए, जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है या उसके कामकाज को कमजोर करता है।
  • ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन जाएगा।

राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित रखना

  • अनुच्छेद 201 कहता है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, तो “राष्ट्रपति या तो यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर सहमति देता है, या वह उस पर से सहमति रोकता है”।
  • वह राज्यपाल को एक संदेश के साथ विधानमंडल को विधेयक वापस करने का निर्देश भी दे सकता है, यदि यह धन विधेयक नहीं है।
  • राज्य विधायिका को विधेयक प्राप्त होने के छह महीने की अवधि के भीतर उस पर पुनर्विचार करना होता है। राज्य विधायिका विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से पारित कर सकता है। विधेयक को फिर से राष्ट्रपति के पास उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके आगे संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि सहमति दी जाती है तो विधेयक कानून बन जाएगा, लेकिन यदि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया जाता है या वह कोई निर्णय नहीं लेता है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

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