“डोनेट-अ-पेंशन” कार्यक्रम (Donate-a-Pension)
श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 मार्च को “डोनेट-अ-पेंशन” कार्यक्रम (Donate-a-Pension) शुरू किया।
- यह प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत एक पहल है, जहां भारत के नागरिक अपने घर या प्रतिष्ठान में अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों ड्राइवरों, हेल्परों, देखरेख करने वालों, नर्सों के लिए प्रमुखता से योगदान कर सकता है।
- कार्यक्रम के तहत, असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उम्र के आधार पर हर साल न्यूनतम 660 से 2400 रुपये जमा कर सकते हैं।
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
- यह कार्यक्रम 7 से 13 मार्च तक मनाए जा रहे प्रतिष्ठित सप्ताह में श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली कई पहलों के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।