डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) के लिए RBI की नई गाइडलाइन

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डिजिटल वित्तीय सेवाओं (Digital Banking Units: DBUs) और वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) को डिजिटल बैंकिंग का पूर्व अनुभव के साथ टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (DBUs) खोलने की अनुमति दी है।

RBI ने 7 अप्रैल को DBU की स्थापना पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, पेमेंट बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (DBU) दिशानिर्देश

  • बैंकों के DBU को बैंकिंग आउटलेट (बीओ) के रूप में माना जाएगा।
  • प्रत्येक DBU को शाखाओं में ग्राहकों के लिए अलग-अलग एंट्री और एग्जिट प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए।
  • प्रत्येक DBU को दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ न्यूनतम डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करना आवश्यक है। ऐसे उत्पाद डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट की बैलेंस शीट की देनदारियों और संपत्ति दोनों पक्षों पर होने चाहिए।
  • पारंपरिक उत्पादों के लिए डिजिटल रूप से वैल्यू एडेड सर्विसेज भी इस तरह योग्य होंगी।
  • DBU को खाता खोलने, ग्राहकों के लिए डिजिटल किट (मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड) और व्यापारियों के लिए डिजिटल किट (यूपीआई क्यूआर कोड, भीम आधार, PoS, के बीच) जैसे देयता उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करनी होगी। ।
  • डिजिटल सेवाओं के मोर्चे पर, DBU को केवल एटीएम और नकद जमा मशीनों के माध्यम से नकद निकासी और नकद जमा पासबुक प्रिंटिंग / स्टेटमेंट जनरेशन; इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क; फण्ड ट्रांसफर, धनराशि अंतरण; और KYC / अन्य व्यक्तिगत विवरण का अद्यतन की अनुमति देनी होगी।
  • कोई भी उत्पाद या सेवा जो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रदान की जा सकती है, DBU में प्रदान की जा सकती है।
  • कोई भी उत्पाद या सेवा, जिसे बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर संशोधित करने की अनुमति नहीं है, DBU द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (DBU)

  • केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा के आधार पर देश के विभिन्न जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (Digital Banking Units: DBUs) स्थापित की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में डिजिटल बैंकिंग का लाभ उपभोक्ता-अनुकूल तरीके से प्रदान किया जा सके।
  • DBU एक ऐसा विशेष निश्चित पॉइंट बिजनेस यूनिट/ हब है जहाँ ग्राहकों के लिए सुविधाजनक और लागत प्रभावी (कॉस्ट इफेक्टिव) बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के वितरण के लिए जरुरी न्यूनतम अवसंरचना उपलब्ध होती हैं।

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