चुनावी बांड के लिए अधिसूचना

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को बिक्री के XXI चरण में, अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से 01 जुलाई 022 से 10 जुलाई 2022 तक चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

चुनावी बांड जारी होने की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे और वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बांड जमा किए जाने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बांड उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा।

भारत सरकार ने चुनावी बांड योजना 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के माध्यम से अधिसूचित किया था।

योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है , जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है।

एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है।

केवल वे राजनीतिक दल जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें लोक सभा या राज्य विधान सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत मिले हैं , चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

चुनावी बांड एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के साथ एक बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जाएगा।

GS TIMES UPSC PRELIMS & MAINS CURRENT AFFAIRS BASED BASICS  DAILY ONLINE TEST CLICK HERE

CLICK HERE DAILY CURRENT AFFAIRS QUIZ FOR STATE CIVIL SERVICES

MORE THAN 30 QUESTIONS FORM GS TIMES UPSC 2022 PRELIMS CURRENT AFFAIRS DAILY TEST

error: Content is protected !!