खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के ऐप्स और वेबसाइट ब्लॉक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश स्थित “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी” के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्सको बंद (ब्लॉक) करने का आदेश दिया है। इसका सबंध सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) नामक एक संगठन से है जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है।

  • बंद (ब्लॉक) किये गए ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी और सामग्री को भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया।
  • यह भी पाया गया कि अभी चल रहे चुनावों के दौरान महत्त्व पाने के लिए नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉन्च किया गया है।
  • सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन पर अलगाववादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं।
  • कुछ महीनों पहले पंजाब के लुधियाना कोर्ट में हुए बम धमाके में भी इसी संगठन का नाम शामिल आया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक के मामले में भी यह संगठन चर्चित हुआ था।

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