अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण 01 जून से लागू होगा
सोने के आभूषण और कलाकृतियों (संशोधन) ऑर्डर, 2022 की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण 01 जून, 2022 से लागू होगा। अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण में भारतीय मानक IS 1417 में उल्लिखित सोने के भूषणों/कलाकृतियों के लिए तीन अतिरिक्त कैरेट अर्थात 20, 23 और 24 कैरेट को शामिल किया जाएगा।
- इस चरण में 32 नए जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां पहले चरण के क्रियान्वयन के बाद एक ‘परख एवं हॉलमार्क केंद्र (Assaying and Hallmarking Centres :AHC)’ स्थापित किया गया है।
- केंद्र सरकार ने 04 अप्रैल, 2022 को आदेश को अधिसूचित किया था।
- BIS 23 जून 2021 से देश के 256 जिलों में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS ) द्वारा अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन में सफल रहा है, जिसमें हर दिन 3 लाख से अधिक सोने की वस्तुओं को एचयूआईडी के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है।
- BIS ने एक आम ग्राहक को बीआईएस से मान्यता प्राप्त परख एवं हॉलमार्क केंद्र (AHC) में अपने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच कराने की अनुमति देने का प्रावधान किया है।
- उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए HUID (Hallmark Unique Identification: HUID) नंबर वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता और शुद्धता को बीआईएस केयर ऐप में ‘वेरीफाई HUID’ का उपयोग करके भी सत्यापित किया जा सकता है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
क्या है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) ?
- HUID के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) लोगो और शुद्धता ग्रेड चिह्न के साथ प्रत्येक सोने के आभूषण / कलाकृतियों की वस्तु पर एक अद्वितीय 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड लगाया जाता है।
- BIS ने BIS केयर ऐप- BIS के आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से HUID को सत्यापित करने का प्रावधान विकसित किया है।
- “HUID सत्यापित करें” सुविधा का उपयोग खरीद से पहले एक HUID संख्या वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है।
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