लोकसभा चुनाव 2024: पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान की सुविधा
भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए घर पर मतदान (home voting) की सुविधा प्रदान की है।
85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन (PwDs) घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
यह पहल चुनावी प्रक्रिया की समावेशिता व पहुंच सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।
देश भर में 81 लाख से अधिक 85+ वृद्ध मतदाता और 90 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं।
होम वोटिंग का प्रावधान एक प्रगतिशील उपाय है जिसका उद्देश्य उन मतदाताओं को सशक्त बनाना है जो मतदान केन्द्रों पर चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने में बाधाओं का सामना करते हैं।
विशेष रूप से, यह सुविधा दो प्रमुख आबादी समूहों को प्राप्त है: 40 प्रतिशत के बेंचमार्क के दिव्यांगता बेंचमार्क को पूरा करने वाले दिव्यांग व्यक्ति (PwDs) और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
मतदाताओं के इन वर्गों के लिए इस वैकल्पिक सुविधा का विस्तार करके, निर्वाचन आयोग ने इस आवश्यकता को पहचाना है कि शारीरिक बाधाएं और दिव्यांगता नागरिकों के वोट देने के अधिकार में कोई बाधा नहीं है। यह सुनिश्चित करने के आयोग के आदर्श वाक्य “कोई भी मतदाता न छूटे” को बनाए रखता है।
इस सुविधा का लाभ उठाने की प्रक्रिया सरल है। चुनाव अधिसूचना के पांच दिन के भीतर, पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12D भरना होगा और रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होगा। दिव्यांग मतदाता अपने आवेदन के साथ एक आधारभूत दिव्यांगता प्रमाणपत्र जमा करते हैं।