एनपीएस वात्सल्य योजना: मुख्य विशेषताएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर, 2024 को एनपीएस वात्सल्य योजना (NPS Vatslya scheme) शुरू की।

यह योजना माता-पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने का अवसर देगी।

एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए पहले से मौजूद राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार है। यह माता-पिता को अपने नाबालिग बच्चों के लिए पेंशन खाते खोलने में सक्षम बनाता है।

माता-पिता ऑनलाइन या बैंक या डाकघर जाकर एनपीएस वात्सल्य सब्सक्राइब कर सकते हैं।

वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये है। उसके बाद सब्सक्राइबर को सालाना 1,000 रुपये का योगदान करना होगा।

यह योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के तहत चलाई जाएगी।

नए पंजीकृत नाबालिग सब्सक्राइबर को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड जारी किए जाएंगे।

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं, जो 18 वर्ष पूरे होने पर अपने आप नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा।

पेंशन खाते से तभी आएगी जब वे 60 वर्ष के हो जाएंगे।

पात्रता: बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए; बच्चे और माता-पिता/अभिभावक दोनों ही भारतीय नागरिक होने चाहिए और सभी पक्षों को अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए।

एनपीएस वात्सल्य खाता पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से खोला जा सकता है जिसमें प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि शामिल हैं।

योगदान: 1,000 रुपये का न्यूनतम प्रारंभिक योगदान करना होगा, जिसके बाद परिवार यह तय कर सकते हैं कि वे कितनी बार और योगदान करना चाहते हैं।

निकासी: तीन साल की लॉक-इन अवधि के बाद, शिक्षा, किसी विशिष्ट बीमारी या दिव्यांगता जैसे कारणों से योगदान के 25% तक की अधिकतम तीन निकासी की अनुमति है; 18 वर्ष की आयु होने पर, एनपीएस वात्सल्य खाता स्वचालित रूप से नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा।

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