डाकघर अधिनियम, 2023 लागू हुआ
डाकघर अधिनियम, 2023 (Post Office Act, 2023) 18 जून 2023 को लागू हो गया। इसने भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त कर दिया है।
“डाकघर विधेयक, 2023” 10.08.2023 को राज्यसभा में पेश किया गया और 04.12.2023 को राज्यसभा में पारित किया गया। इसके बाद विधेयक पर 13.12.2023 और 18.12.2023 को लोकसभा में विचार किया गया और पारित किया गया।
अधिनियम का उद्देश्य देश अंतिम छोर तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी फ्रेमवर्क तैयार करना है।
यह अधिनियम व्यवसाय करने में आसानी और सहज जीवन के लिए पत्रों को एकत्र करने, प्रोसेसिंग करने और वितरित करने के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है।
इस अधिनियम में सेवा में किसी प्रकार की चूक के मामले में दंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
इस अधिनियम के प्रावधान सरकार को पब्लिक आर्डर व्यवस्था और देश की सुरक्षा सहित कई कारणों से इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजी जा रही वस्तुओं को रोकने का अधिकार देते हैं।
सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, डाक के माध्यम से भेजी जा रही सामग्री को रोका जा सकता है।
डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में कुछ निर्धारित जवाबदेही को छोड़कर डाकघर पर कोई दायित्व नहीं होगा। डाकघर का कोई भी अधिकारी डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में किसी प्रका की जवाबदेही नहीं लेगा।