अनुच्छेद 6 कार्बन बाजार
बाकू में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 29वें सम्मेलन (COP29) ने अनुच्छेद 6 के तहत पेरिस समझौते के एक तंत्र के लिए आधिकारिक तौर पर नए परिचालन मानकों को अपनाया है।
अनुच्छेद 6.4 को अपनाने से वैश्विक कार्बन बाजार को चालू करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
यह देशों और कंपनियों को कार्बन ऑफसेट का व्यापार करने के लिए दो रास्ते प्रदान करता है, जो उनके जलवायु कार्य योजनाओं या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में निर्धारित उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की उपलब्धि में सहायता करता है।
अनुच्छेद 6.2 दो देशों को अपनी शर्तों के तहत एक द्विपक्षीय कार्बन व्यापार समझौता स्थापित करने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 6.4, एक केंद्रीकृत और संयुक्त राष्ट्र-प्रबंधित प्रणाली विकसित करने का प्रयास करता है, ताकि दोनों देश और कंपनियाँ कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट और व्यापार कर सकें।
अनुच्छेद 6.4 पर्यवेक्षी निकाय, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा शासित कार्बन बाजार बनाने का काम सौंपा गया है, ने कार्बन हटाने की परियोजनाओं और कार्यप्रणाली मार्गदर्शन को कवर करने वाले आवश्यक मानकों को अंतिम रूप दिया है।


