नए राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किये गए

राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) नियुक्त किया गया है।

यहाँ इस प्रशासनिक फेरबदल का हिंदी अनुवाद है:

दिल्ली और लद्दाख में बड़े बदलाव:

  • तरणजीत सिंह संधू: दिल्ली के नए उपराज्यपाल होंगे।
  • विनय कुमार सक्सेना: दिल्ली के निवर्तमान उपराज्यपाल को अब लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे मई 2022 से दिल्ली में कार्यरत थे।
  • कविंदर गुप्ता: लद्दाख के उपराज्यपाल पद से हटकर अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे।

अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्तियाँ:

कई राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के व्यापक फेरबदल के तहत निम्नलिखित नियुक्तियाँ की गई हैं:

व्यक्तिनया पद / राज्यअतिरिक्त विवरण
आर. एन. रविराज्यपाल, पश्चिम बंगालसी. वी. आनंद बोस के इस्तीफे के बाद।
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकरराज्यपाल, तमिलनाडुवर्तमान में केरल के राज्यपाल, अब तमिलनाडु का कार्यभार संभालेंगे।
शिव प्रताप शुक्लाराज्यपाल, तेलंगाना
जिष्णु देव वर्माराज्यपाल, महाराष्ट्र
नंद किशोर यादवराज्यपाल, नागालैंड
सैयद अता हसनैनराज्यपाल, बिहारभारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद राज्य के कार्यकारी प्रमुख यानी राज्यपाल की नियुक्ति और पद की नींव रखते हैं। यहाँ इनका संक्षिप्त हिंदी विवरण दिया गया है:

  • अनुच्छेद 153 (Article 153): इसके अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। (हालाँकि, 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के बाद, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है)।
  • अनुच्छेद 155 (Article 155): यह स्पष्ट करता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर (warrant under his hand and seal) के तहत की जाएगी।
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